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औरैया में खाद्यान्न वितरण हेतु नोडल अधिकारी नामित…

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औरैया: जिले में कोविड-19 संक्रमण के चलते शासन के निर्देश पर जून माह में 01 से 11 जून के बीच अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न व प्रवासियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न के साथ 01 किलो चना निःशुल्क वितरित होगा। खाद्यान्न वितरण के समय उचित दर दुकान स्तर पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी के रूप में लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी को तो ब्लाक स्तर पर जिलास्तरीय नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते पूर्व में निर्धारित किए गए नियमों के तहत ईपास मशीन के माध्यम से जनपद के ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के समस्त अंत्योदय परिवारों/राशनकार्ड धारकों को कुल 35 किलो (20 गेहूं व 15 चावल) निःशुल्क वितरित होगा। इसके अलावा पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों को 5 किलोग्राम (3 गेहूं व 2 चावल) खाद्यान्न निःशुल्क वितरित होगा, इनमें वैलिड मनरेगा जॉवकार्ड धारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों व नगर निकायों में पंजीकृत श्रमिकों/दिहाड़ी मजदूरों को पंजीकरण प्रमाणपत्र/जॉवकार्ड/राशनकार्ड दिखाने पर मिलेगा। उक्त के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत सभी अंत्योदय/पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के 01 किलो चना प्रतिकार्ड निःशुल्क वितरण होगा.

उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत प्रवासियों/अवरुद्ध प्रवासियों (जो राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी भी राशन कार्ड यूनिट के रूम में आच्छादित नहीं है) के अस्थाई राशन कार्ड पर 5 किलोग्राम प्रति यूनिट (3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल) खाद्यान्न तथा 01 किलोग्राम चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण होगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र गृहस्थी राशन कार्डों को मिट्टी तेल 01 लीटर प्रति कार्ड तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को मिट्टी तेल 03 लीटर प्रति कार्ड निर्धारित मूल्य पर उन्हीं कार्ड धारकों में दिनांक 01 जून 2020 दिनांक 11 जून 2020 तक वितरण होगा, जिनके पास गैस कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन (दोनों सुविधा) उपलब्ध नहीं है।
अतः जनपद के राशनकार्ड धारक उपभोक्ताओं से अपेक्षा है कि पूर्व में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन कर टोकन व्यवस्था अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करेंगे, किसी भी दशा में दुकान पर कार्ड धारकों की भीड़ एकत्र ना होने पाए। किसी उपभोक्ता को राशन वितरण के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो आपूर्ति विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 78395 64653 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

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