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गृह मंत्रालय ने नौ अतिवादी सिखों को आतंकी घोषित किया

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गृह मंत्रालय ने नौ अतिवादी सिखों को आतंकी घोषित किया

पाकिस्तान से भारत विरोधी गतिविधि फैलाने के इनपुट पर कार्रवाई

गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के विभिन्‍न प्रावधानों के अंतर्गत नौ लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। इनमें बब्‍बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख नेता वाधवा सिंह बब्‍बर, पाकिस्‍तान स्थि‍त आतंकवादी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का सरगना लखबीर सिंह और खालिस्‍तान जिंदाबाद फोर्स का रंजीत सिंह शामिल हैं।

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गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये लोग सीमापार और विदेशी जमीन से विभिन्‍न आतंकवादी गतिविधियों में लिप्‍त रहे हैं। बयान में कहा गया है कि ये लोग पंजाब में अपनी राष्‍ट्रविरोधी गतिविधियों से आतंकवाद को फिर शुरू करके देश को अस्थिर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये लोग खालिस्‍तान बनाने की मुहिम में शामिल हैं और उसे समर्थन देते है।

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केन्‍द्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, 1967 को पिछले वर्ष अगस्‍त में संशोधित करते हुए व्‍यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया था। इससे पहले, इस अधिनियम के तहत केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।

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