नई दिल्ली।सहारा समूह में लोगों का फंसा हुआ पैसा जल्द वापस मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित कर दिया है, जिससे एक करोड़ से अधिक निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा। सहारा सेबी फंड में 24000 करोड रुपए जमा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से 5000 करोड़ रुपए आवंटित की हैं।
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हाल ही में सरकार ने सहारा समूह में निवेश करने वालों के पैसों का भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय के पिनाकपानी मोहंती की ओर से एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी जिसमें तमाम चिटफंड कंपनियों और सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वालों को जमा राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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यही नहीं जनहित याचिका में सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ सीबीआई से जांच कराए जाने की भी मांग की गई थी और चिटफंड कंपनियों के खिलाफ मामले की जांच के दौरान एजेंसी द्वारा अब तक जप्त की गई राशि की मांग की गई थी जिसका उपयोग निवेशकों को उनके पैसे वापस देने के लिए किया जाए। इस मामले में भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष जनहित याचिका पर पेश हुए थे। उस समय सहारा सेबी रिफंड अकाउंट नामक एक फंड से 5000 करोड़ रुपए की राशि लेने की मांग की गई थी।