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नगर निकाय में मतदाता बनने के लिए चुनाव आयोग ने दिया फिर मौका, 11 से 17 मार्च तक वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन

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नगर निकाय में मतदाता बनने के लिए चुनाव आयोग ने दिया फिर मौका, 11 से 17 मार्च तक वेबसाइट पर करें ऑनलाइन आवेदन

अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 1 अप्रैल को होगा

औरैया । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0नि0) प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद की समस्त नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण तय समय सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण किया जाएगा। जिसमें ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च 2023, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करना 11मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक, दावे और आपत्तियों का निस्तारण 18 मार्च 2023 से 22 मार्च 2023, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करना 23 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक ,अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 01 अप्रैल 2023 है।

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मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु दिनांक 11 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट https://sec.up.nic.in पर भी आनलाइन आवेदन कर सकते है। निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है, अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिये हैं उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचकः नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

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ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। अतः उक्त निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारति कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी।

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