इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक अदालत में पति की हत्या के मामले में दूसरी पत्नी समय तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने सोमवार को बताया कि ऑपरेशन कन्वैक्शन के तहत इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 5 जून 2021 को बकेवर इलाके के निवाडीकला में इटावा के कोतवाली इलाके के अकालगंज निवासी दीपक सोनी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी।
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अपने पति की हत्या को लेकर के दीपक की पहली पत्नी पूजा सोनी ने दीपक की दूसरी पत्नी शशि प्रभा पाल उर्फ गुडिया, उसकी मां विमला और रिश्तेदार अवधेश कुमार को नामजद कराया था। पुलिस ने अपनी गहन विवेचन के बाद तीनों के खिलाफ हत्या के मामले को दृष्टिगत रखते हुए आरोप पत्र दाखिल किया । अदालत में पक्ष और विपक्ष की बहस के बाद तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ में तीन तीन हजार का अर्थदंड वसूलने के निर्देश भी दिए गए है।