बुलंदशहर । उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में बुधवार शाम तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। सहायक लोक अभियोजक कुश कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में सेंदु उर्फ सैंदल उर्फ शाहिद अपना जन सेवा केंद्र की दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था।
यह भी देखें : इटावा में हादसे की शिकार डीसीएम से मुर्गों की लूट
शाम सात बजे रास्ते में घात लगाए बैठे लोगों ने रंजिशन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। एडीजे त्वरित न्यायालय- दो दानिश हुसैन ने तीनों अभियुक्त वकील अहमद उर्फ वकील , रिहान एवं साजिद को आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 50000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।