फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को सुमित हत्याकांड में प्रेमिका समेत पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। अभियोजन के अनुसार जिले के कायमगंज कस्वा एव कोतवाली के जटवारा का निवासी युवक सुमित (20) 19 सितंबर 2022 को लापता हो गया था और उसका शव 22 सितंबर 2022 को कोतवाली क्षेत्र के जौरामार्ग पर बोरे में बरामद किया गया। मां राधा देवी के तहरीर पर संबंधित थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
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पुलिस जांच में कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला जटवारा निवासिनी प्रेमिका निशा उर्फ नन्ही, उसकी मां अनीशा, भाई इरशाद, पिता ईद मोहम्मद एवं रूवीना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी/ एसटी एक्ट) महेंद्र सिंह ने,सुमित हत्याकांड में गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर बचाव एवं अभियोजन पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धारा 302 व धारा 120 वी मे ,प्रेमिका निशा उर्फ नन्ही, उसकी मां अनीशा भाई इरशाद, पिता ईद मोहम्मद तथा रूवीना को हत्या का दोष सिद्ध होने पर सभी कोआजीवन कारावास की सजा सुनाई व एक को प्रत्येक को 15000- 15000 का अर्थ दंड और अर्थ दण्ड अदा करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।