बरेली । उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप साबित होने के बाद 64 वर्षीय एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना चार महीने पहले ही बरेली के गुलाबनगर इलाके में हुई थी। केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद सिर्फ 16 दिन में फैसला सुना दिया।
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शहर के एक मुहल्ला में रहने वाली किशोरी अपनी मौसी के साथ रहती है। पिता की हत्या में उसकी मां व मामा जेल में है। 26 अगस्त को किला क्षेत्र में रहने वाले दिनेश मिश्रा ने प्रसाद देने के बहाने उसे घर में बुलाया, दुष्कर्म किया। इस मामले में 16 सितंबर को पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो का मुकदमा दर्ज कराया। अगले ही दिन आरोपित गिरफ्तार कर लिया गया।
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पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर 16 नवंबर को आरोप पत्र दाखिल किया। 18 नवंबर को कोर्ट ने संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) रामदयाल ने 26 पेज का निर्णय तैयार किया और दोषी को उम्रकैद की सजा सुना दी।