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हत्यारोपी पति, सास-ससुर व देवर का आजीवन कारावास

हत्यारोपी पति, सास-ससुर व देवर का आजीवन कारावास

हत्यारोपी पति, सास-ससुर व देवर का आजीवन कारावास

बांदा । उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पत्नी के हत्यारोपी पति , सास ससुर व देवर को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी व सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के अमारा गांव में घरेलू कलह के चलते 29 जनवरी वर्ष 2013 को रेखा नामक विवाहिता की ससुराल में गला दबाकर हत्या की गई थी और उसका शव रस्सी पर लटका कर आत्महत्या की घटना सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

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घटना के दूसरे दिन जसपुरा थाना क्षेत्र के बुधेड़ा गांव निवासी मृतका के पिता शिव नंदन ने मृतका के पति कल्लू उर्फ कल्याण निषाद , देवर भोला , ससुर राम प्रसाद निषाद व सास भूरी उर्फ भूरिया के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 302/201/147/149 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया। दर्ज मुकदमा की पुलिस ने विवेचना कर 24 दिन में ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जहां अभियोजन पक्ष ने 09 साक्ष्य पेश किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद कमरुज्जमा खान की अदालत ने पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति, देवर, ससुर व सास को हत्या का दोषी मानते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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