- सहायल क्षेत्र का मामला, 2019 में 13 वर्षीय किशोरी के साथ हुई थी घटना
- दोनों पर 70-70 हजार का अर्थदंड भी लगाया
औरैया। यूपी के औरैया जिले में बहला-फुसलाकर 13 वर्षीय किशोरी को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 70-70 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।
यह भी देखें : तौलिक महासंघ के 100 से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी में शामिल
घटना जिले के सहायल थाना क्षेत्र की है। यहां 16 मार्च 2019 को बाजार जा रही 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने और दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था। इस संबंध में 26 मार्च को थाना सहायल में आरोपी आलोक उर्फ बीटू पुत्र श्रीकृष्ण निवासी लहरापुर थाना सहायल एवं जय चंद्र पुत्र बटन सिंह निवासी नगला भग्गी सिद्धार्थ नगर थाना इकदिल इटावा के खिलाफ अपहरण तथा दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट तथा एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। 28 मार्च 2019 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 24 मई 2019 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। डीएसपी सदर द्वारा इस मामले की विवेचना की गई। मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर आरोप सिद्ध पाए और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया।
यह भी देखें : दिबियापुर नगर पंचायत के विस्तारीकरण की कवायद एक वर्ष बाद फिर से शुरू