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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

औरैया | विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह ने थाना अछल्दा क्षेत्र में डेढ़ वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की को बहलाकर गोदाम में बंद कर बलात्कार करने के दोषी संजय कुमार उर्फ संजू पोरवाल निवासी सरॉय बाजार अछल्दा को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अछल्दा थाने में 21 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से बिना बताये चली गई।

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घर पर उसकी पत्नी थी, जिसकी तबियत खराब चल रही है। जब काफी देर तक उसकी पुत्री वापस नहीं आयी तो उसकी खोज की गई। तो घर के पास बने आरोपी संजय के गोदाम में पीड़िता पुत्री की चप्पल व चुनरी व पानी के पाउच मिले। पुलिस ने विवेचना में संजय कुमार उर्फ संजू पोरवाल पुत्र राजकुमार के विरुद्ध चार्जशीटकोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला।

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अभियोजन व बचाव की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे ने नाबालिग को चला फुसलाकर ले जाने,पॉक्सो एक्ट व जान से मारने का दोषी संजय कुमार को माना तथा उसे हर धाराओं में कठोर सजा व अर्थदण्ड की सजा सुनाई। आरोपी संजय को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये व अन्य धाराओं में कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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सभी सजाओं में अर्थदंड एक लाख रुपये हुआ।अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार कोर्ट ने जमा करायी गयी अर्थदण्ड की धनराशि में से 50 प्रशित धनराशि धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्यय एवं पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। सजा पाये 38 वर्षीय दो बच्चों के पिता संजय कुमार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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