Tejas khabar

कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इससे पहले उन्हें एमहर्स्ट और नारकेलडांगा पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, वह उनके सामने पेश नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने और ज्यादा समय मांगा है। गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद नूपुर शर्मा को भाजपा ने निलंबित कर दिया था।

यह भी देखें : गरीबी के चलते 5 लोगों ने मौत को गले लगाया

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में नोटिस भेजने मालूम हो कि एक दिन पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में नोटिस भेजने का मन बना लिया है। पहले भी दिल्ली पुलिस नूपुर को धारा 41A के तहत जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज चुकी है। 18 जून को पुलिस के सामन पेश होकर उन्होंने बयान भी दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने बयान दर्ज किया था।

यह भी देखें : खेल खेल में बड़े भाई से चली गोली, दो साल के भाई की हुयी मौत

20 जून को पेश होने के लिए कहा था

पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा को नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन ने इससे पहले 20 जून को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले 25 जून को एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस थाने ने उन्हें समन जारी कर तलब किया था लेकिन दोनों ही मामलों में उन्होंने आने से मना कर दिया था। उनके खिलाफ कोलकाता के 10 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज है।

यह भी देखें : आईपीएस से विधायक बने असीम अरूण को उप्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार

उच्चतम न्यायालय ने कहा

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी को लेकर उन्हें शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी (नुपुर की) ‘अनियंत्रित जुबान’ ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि ‘‘देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए शर्मा अकेले जिम्मेदार हैं।’’ न्यायालय ने शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने संबंधी उनकी अर्जी स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने (शर्मा ने) पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की।

यह भी देखें : देश में 197.84 करोड़ कोविड टीकाकरण टीके लगे, महाराष्ट्र में कोरोना के 3249 नये मामले

Exit mobile version