औरैया । आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप 85 + व (PWD) दिव्यांग मतदाताओं को सुगमता एवं सहजता के दृष्टिगत पोस्टल बैलेट के माध्यम से इच्छुक मतदाताओं को 2 मई एवं 3 मई को घर-घर जाकर मतदान कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश ने मतदान कार्य में तैनात मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया कि वह अपनी निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए आवेदन देने वाले मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रयोग हेतु घर-घर जाकर मतदान कराये जिससे कोई भी 85 + एवं दिव्यांग (PWD) मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहने पाए और शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित हो जिससे जनपद का मतदान प्रतिशत भी बढ़े।
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बैठक में अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेन्द्र पाल सिंह ने उपस्थित कार्मिकों को अवगत कराया कि 2 मई एवं 3 मई को मतदान के दिन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार व उनके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा नियुक्त मतदान अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान के समय मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटो पहचान पत्र विकल्पों में से कोई एक विकल्प मतदान टीम के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से 2 मई एवं 3 मई को मतदान कराए जाने हेतु 203-दिबियापुर एवं 204-औरैया(अ0जा0) में 8-8 टीमें गठित की गयी है जो घर-घर जाकर संबंधित तहसील में प्रातः 8 बजे से मतदान करायेंगी।