औरैया । जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आशुतोष सिंह ने सभी छात्र, छात्राओं को सूचित किया कि बैंक खाते से आधार सीडिंग करा ले। बैंक खाते से आधार सीडिंग नहीं होने की दशा में छात्रवृत्ति भुगतान रुक जाएगा। प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त जनपद के हाईस्कूल /इंटर कालेज /डिग्री/ तकनीकी/ व्यवसायिक/ अन्य शैक्षिक संस्थानों एवं उनमें अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को विभाग/ शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2022-23 में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पिछड़ी जाति/ अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ सामान्य वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्व दशम (कक्षा 9 -10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाएं) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले सभी छात्र /छात्राएं अपने बैंक खाते को अनिवार्य रूप से आधार सीडिंग करा ले तथा उक्त बैंक खाते का बैंक द्वारा नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया से मैपिंग भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है, साथ ही अपने बैंक खाते में नियमित रूप से लेनदेन कर संचालित रखें। अन्यथा की दशा में उनका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा एवं फेल्ड ट्रांजेक्शन पर पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति के पुनः भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः समस्त छात्र/छात्राएं अपने बैंक खाते से आधार लिंक कराना एवं नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया से मैपिंग कराना सुनिश्चित करें, जिससे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल होने की संभावना न रहे।
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- लावारिश नवजात बालिका को अपनी पुत्री होने का दावा करने वाले 15 दिवस के अंदर प्रार्थना पत्र दे
औरैया । जिला प्रोबेशन अधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला संयुक्त चिकित्सालय द्वारा आगामी 12 अगस्त को सायं 8:30 बजे एक एंबुलेंस 108 के द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला 50 शैय्या जिला अस्पताल में लाई गयी थी। विक्षिप्त महिला द्वारा एक नवजात बालिका को जन्म दिया गया, तत्पश्चात 13 अगस्त को प्रातः विक्षिप्त महिला नवजात शिशु को छोड़कर चली गयी।
उपरोक्तानुसार विक्षिप्त महिला द्वारा जन्मी नवजात बालिका/ माता के संबंध में यदि किसी को कोई भी जानकारी हो अथवा नवजात बालिका को अपनी पुत्री होने का दावा करता है, तो वह संबंधित व्यक्ति जिला प्रोबेशन अधिकारी /बाल कल्याण समिति, औरैया में 15 दिवस के अंदर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। यदि कोई भी प्रार्थना पत्र/ जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो उपरोक्त के संबंध में बाल कल्याण समिति, औरैया द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।