उत्तर प्रदेश

ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात की तो 10 हजार देना होगा जुर्माना

By

July 31, 2020

ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात की तो 10 हजार देना होगा जुर्माना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने पर अब पहली बार में एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का चालान कटेगा। यही नहीं बिना हेलमेट अब 1 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा । पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहले 500 रुपए पहली बार और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए था। वहीं अब पहली बार तो 500 रुपए ही जुर्माना रहेगा तो दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा।

यह भी देखें : चीन का एलएसी पर सैनिकों का पीछे हटने का दावा खोखला निकला

पिछले माह कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गत 16 जून को मंजूरी दे दी थी। अब गुरुवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। इसी तरह अधिकारी की बात नही मानने व उसके काम मे बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 था अब 2000 रुपए देना होगा। बिना सीट बेल्ट के कार ड्राइव करने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। स्पीड लिमिट से तेज कार चलाने पर दो हजार और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

यह भी देखें : औरैया में अब घर बैठे मिलेगा चिकित्सीय परामर्श, मोबाइल पर ही आ जाएगा दवा पर्चा

ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए गलत तथ्य देने पर पहले 2500 था अब 10 हजार जुर्माना होगा। फायर एम्बुलेंस को रास्ता नही देने पर 10000 का जुर्माना होगा। वाहन का मॉडल बदले जाने और वाहन के विनियमों के उल्लंघन में निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।

यह भी देखें : मास्क व सेनेटाइजर वितरित कर समाज सेविका को याद किया

बगैर रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर पहली बार 5 हजार का जुर्माना

किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन कर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। शांत क्षेत्र में हार्न प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपए जुर्माना होगा।

यह भी देखें : औरैया में कोरोना के 5 नए मरीज मिले, कुल संख्या हुई 359