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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को गलत जानकारी दी तो 10000 रुपए भरना होगा जुर्माना

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को गलत जानकारी दी तो 10000 रुपए भरना होगा जुर्माना
  • ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अहम फैसले
  • बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर अब 1000 रुपए का चालान
  • फायर बिग्रेड, एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो भरना होगा 10000 का जुर्माना

लखनऊ। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है।अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपए का चालान कटेगा। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता ना देने पर 10000 रुपए का फाइन भरना होगा।

उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना अब और भारी पड़ेगा । योगी सरकार ने चालान की राशि बढ़ा दी है। सूबे में पहले बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था अब इसे बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है। गलत जानकारी देकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने पर 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस को रास्ता न देने पर दस हजार का चालान होगा। वाहन को गलत तरीके से मोडिफाई कराकर बेचने पर एक लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। पार्किंग का दोबारा उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपए का फाइन देना होगा। पहले पार्किंग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दोबारा उल्लंघन पर 1000 रुपए जुर्माना धनराशि थी , अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है।

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ये सभी फैसले मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें प्रमुख रूप से सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है। इसके तहत कई तरह के जुर्माने व चालान की राशि में इजाफा किया गया है।

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