सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
औरैया। फसल अवशेष जलाने के मामले में बेहद सख्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने स्थानीय स्तर पर व्यापक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यदि कहीं फसल अवशेष पराली आदि जलाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न कर पाने पर संबंधित लेखपाल पंचायत सचिव, बीट सिपाही व चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित किया जाए।
तहसीलदार से लेकर थानेदार तक की भूमिका की गई तय
बुधवार को जारी निर्देशों में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन न करने के मामले में तहसीलदार एवं थानाध्यक्ष को कड़ी चेतावनी दी जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि फसल अवशेष जलाने की एक भी घटना घटित नहीं होनी चाहिए किंतु यदि तमाम प्रयासों के बावजूद फसल अवशेष जलाने की कोई घटना घटित हो जाती है ,तो जारी निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाए।
किसान पर एफआईआर व कंबाइन हार्वेस्टर होगी सीज
इसमें राजस्व विभाग द्वारा घटना की पुष्टि किए जाने के बाद आरोपी किसान के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं जिस कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा आरोपित किसान के खेत की कटाई की गई है उस कंबाइन हार्वेस्टर को पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सीज किया जाएगा। यही नहीं फसल अवशेष जलाने की घटना होने पर संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की जाएगी।
उसी दिन देनी होगी सूचना
उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाए जाने की सूचना प्राप्त होते ही समस्त संबंधित विभागों द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही की सूचना से उसी दिन सायंकाल तक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में गठित सेल को अवगत कराया जाएगा।