नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था) से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी से जवाब तलब किया और कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को की जाएगी।
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अदालत के समक्ष सांसद सिंह का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने दलील दी कि याचिकार्ता को सिर्फ एक गवाह के बयान पर गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। निचली अदालत ने 22 दिसंबर 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तेरह अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।