- अब स्पीकर नहीं ठहरा सकेंगे पायलट गुट के विधायकों को अयोग्य
- गहलोत सरकार पर संकट के बादल
जयपुर : सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली गयी है । विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है, इस स्टे का मतलब यह है कि अब विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे । हालांकि, अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी ।
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आगे की सुनवाई में इस मामले के कानून पर चर्चा की जाएगी, आज सुनवाई के दौरान HC ने स्पीकर के एक्शन लेने पर स्टे लगाया । हाईकोर्ट की ओर से बागी विधायकों की अपील पर कहा है कि अयोग्यता पर सिर्फ स्पीकर ही फैसला करेंगे । लेकिन जब हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर ही स्टे लगा दिया है
तो फिर स्पीकर कैसे पायलट गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा पाएँगे ?
जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत गुट की ओर से राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है। अब से कुछ देर में अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, जहां विधायकों की परेड कराई जा सकती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्यपाल से सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की जा सकती है ।सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत की रणनीति यह है कि वह जल्द से जल्द अपने विधायकों की गवर्नर के सामने परेड कराकर बहुमत साबित कर दे । क्योकि जितनी देर होगी उतनी ही गहलोत समर्थक सभी विधायकों के पार्टी में रुके रहने की संभावना कम होती जाएगी ।