नई दिल्ली। सरकार अपने नागरिकों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर जिनोवा समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट-आईडीपी जारी करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों यह सुविधा देने के लिए आईडीपी जारी करने की अधिसूचना गत 26 अगस्त को जारी की है।
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भारत पहले ही 1949 के अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन यानी जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुका है इसलिए अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए इस सम्मेलन की शर्त के अनुसार आईडीपी जारी करना आवश्यक है। हमारे यहां अभी विभिन्न राज्यों के आईडीपी का प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग एक नही है। इस कारण देश के अनेक नागरिकों को अन्य देशों में अपने-अपने आईडीपी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
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मंत्रालय ने कहा कि इस संशोधन से पूरे देश में एक जैसी आईडीपी जारी कर जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है। आईडीपी को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है। नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न कन्वेंशनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी शामिल किया गया है। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध है।