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छेड़छाड़ की पीड़िता से घर जाकर राखी बंधवाओ, उसके बच्चों को गिफ्ट दो, फिर जमानत

छेड़छाड़ की पीड़िता से घर जाकर राखी बंधवाओ, उसके बच्चों को गिफ्ट दो, फिर जमानत
छेड़छाड़ की पीड़िता से घर जाकर राखी बंधवाओ, उसके बच्चों को गिफ्ट दो, फिर जमानत

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत देने के लिए रखी पहली शर्त

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जमानत के लिए पहली शर्त रखते हुए कहा कि आरोपी को जमानत से पहले शिकायत दर्ज कराने वाली महिला के बच्चे को 5 हजार रुपए के कपड़े भी दिलवाना होंगे,यही नहीं पीड़िता से राखी बंधवाने के साथ 11 हजार रुपए उपहार भी देना होगा।

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हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत देने के लिए एक अनोखी शर्त रखी। कोर्ट ने पहली शर्त में कहा कि जिस महिला के साथ आरोपी ने छेड़खानी की, उसके घर जाकर राखी बंधवानी होगी। महिला के बच्चों को उपहार भी देने होंगे।
अप्रैल में दर्ज कराया गया था मामला गत अप्रैल माह में विक्रम बागरी के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया था। आरोपी ने एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की थी। पीड़िता के परिजन ने विक्रम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत अर्जी दायर की थी।

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मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा कि बंधन के दिन तीन अगस्त को आरोपी अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के घर जाएगा और महिला से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई के रूप में स्वीकार करें। महिला को वचन दे कि उसकी जीवनभर रक्षा करेगा। राखी बंधवाने के साथ वह महिला को 11 हजार रुपए दे और मिठाई भी साथ लेकर जाए। आरोपी को शर्त को पूरी करने के फोटोग्राफ्स और महिला को दिए गए पेमेंट की रसीद कोर्ट में जमा करवानी होगी।

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