- बीएस-6 वाहनों की अलग पहचान के लिए लाया गया नया कानून
- पेट्रोल, सीएनजी और डीजल सभी प्रकार के फोरव्हीलर पर होगा लागू
- पेट्रोल,सीएनजी वाहन पर नीला व डीजल वाहनों पर ऑरेंज स्टीकर भी लगेगा
नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत स्टेज (बीएस)-6 फोरव्हीलर वाहनों के लिए विशेष पहचान को अनिवार्य कर दिया है।अब बीएस-6 फोरव्हीलर की नंबर प्लेट पर हरी पट्टी लगाई जाएगी। नया नियम इसी साल 1 अक्टूबर से लागू होगा। वाहन के ईंधन के अनुरूप इस हरी पट्टी पर एक स्टीकर भी लगाया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर नीले रंग का स्टिकर होगा। वहीं डीजल वाहनों पर ओरेंज रंग का स्टिकर होगा।वाहन के ईंधन के अनुरूप इस हरी पट्टी पर एक स्टीकर भी लगाया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर नीले रंग का स्टिकर होगा। वहीं डीजल वाहनों पर ओरेंज रंग का स्टिकर होगा।
आसान होगी वाहनों की पहचान
मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, बीएस-6 फोरव्हीलर की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या नंबर प्लेट के ऊपर एक हरी पट्टी लगाई जाएगी। इससे इन वाहनों की आसानी से पहचान हो जाएगी। यह नया नियम पेट्रोल, सीएनजी और डीजल तीनों प्रकार के फोरव्हीलर पर लागू होगा।
1 अप्रैल 2020 से लागू हुए हैं नए एमिशन नॉर्म्स
मंत्रालय का कहना है कि 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में नए एमिशन नॉर्म्स जरूरी किए गए हैं। ऐसे वाहनों की पहचान के लिए अन्य देशों में भी विशेष चिह्न लगाए जाते हैं। इसी को देखते हुए देश में भी यह नया नियम बनाया गया है।
हरी पट्टी पर स्टीकर भी लगेगा
मंत्रालय के मुताबिक, सभी बीएस-6 फोरव्हीलर की नंबर प्लेट के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लगाई जाएगी। वाहन के ईंधन के अनुरूप इस हरी पट्टी पर एक स्टीकर भी लगाया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर नीले रंग का स्टिकर होगा। वहीं डीजल वाहनों पर ओरेंज रंग का स्टिकर होगा।