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दहेज हत्या के आरोप चार को आजीवन कारावास

दहेज हत्या के आरोप चार को आजीवन कारावास

दहेज हत्या के आरोप चार को आजीवन कारावास

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले की एक अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के आरोप में पति सहित चार लोगों को आजीवन कारावास तथा 15000-15000 अर्थ दंड से सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि चंद्रमा ओझा जिला गोपालगंज बिहार ने अपनी पुत्री पूनम उर्फ गुड्डी की शादी वर्ष 2003 में अरुण कुमार मिश्रा थाना खामपार जिला देवरिया के , देवर तरुण मिश्रा, ननद अर्चना व आरती दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।

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पूनम ने इसकी सूचना अपने माता व पिता को दी कि ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं तथा प्रताड़ित कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 14, 15 सितंबर 2003 की रात्रि को पूनम को दहेज के लिए उसके पति , ससुर , सास, देवर व ननद ने जलाकर मार दिया। मृतका के पिता ने खामपार थाने में मुकदमा धारा 498 ए, 304 बी आईपीसी तथा 3/4 डीपी एक्ट में दर्ज कराया, सुनवाई के बाद अदालत ने पति, देवर, सास व ससुर को दोषसिद्ध पाया। अदालत ने आरोपी ननदों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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