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औरैया में जाली नोट बनाने के उपकरण समेत चार अभियुक्त गिरफ्तार

औरैया में जाली नोट बनाने के उपकरण समेत चार अभियुक्त गिरफ्तार
औरैया में जाली नोट बनाने के उपकरण समेत चार अभियुक्त गिरफ्तार

आरोपियों से 1,61,800 रुपए मूल्य के जाली नोट भी बरामद

औरैया । जिले में बीती रात्रि पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हांथ लगी जब उसने नकली नोट बनाने के उपकरण समेत चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 1,61,800 जाली नोट भी बरामद हुए हैं।

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पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर सुरेन्द्र नाथ ने रविवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीती रात्रि पुलिस टीम शहर में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की तलाष में चेकिंग अभियान चला रही थी तभी मुखबिर ने सूचना दी कि शहर के मोहल्ला बनारसीदास में जाली नोट बनाकर मार्केट में चलाने वाले कुछ लोग छुपे हुए है, जिस पर विष्वास कर पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम ने मोहल्ला बनारसीदास के एक मकान में छापामार कर जाली नोट बनाकर मार्केट में चलाने वाले गैंग के चार सदस्यों धर्मेन्द्र उर्फ करन राजपूत निवासी मोहल्ला गूंज ऊमरी थाना रम्पुरा जालौन, मोहम्मद शहंशाह उर्फ समीर पठान निवासी जेसीज चैराहा के पास सत्तेष्वर औरैया, समीर खान निवासी इमली टोला लखना इटावा/आरजेड 756 गली नम्बर 13 बी गोविन्दपुरी तुगलकाबाद नई दिल्ली एवं मोहम्मद कैफ निवासी सत्ती तालाब मोहल्ला तकिया सत्तेष्वर औरैया को घेर कर पकड़ लिया।

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उनके पास से नकली नगदी के तौर पर जाली करेंसी दो हजार के 49 नोट, पांच सौ के 91 नोट, दो सौ के 52 नोट, सौ के 69 नोट व पचास के 20 नोट कुल 1,61,800 नकली रूपए एवं जाली नोट बनाने के उपकरण जिसमें एक लाल बैग में जाली नोट छापने में प्रयुक्त कलर प्रिंटर मय जेके पेपर दो अदद पौच, एक डिब्बे में वाटर मार्क पैड़, टेप, कैंची, गोंद, दो अदद रबर स्टाम्प व पेन की बरामदगी हुई हैं।

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उन्होंने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनका गैंग लीडर धर्मेन्द्र उर्फ करन राजपूत है जिसके नेतृत्व में वह यह कार्य करते थे, जो इसी वर्ष दिल्ली व फरीदाबाद में लाॅकडाउन के पूर्व यह काम सीख कर आये था और इसके यहां आने पर हम लोग भी मुनाफा देख इसके साथ यह काम करने लगे थे। हम लोग यह जाली नोट रात्रि में पेट्रोल पम्पों व शराब की दुकानों पर आसानी से चला देते थे। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों का यह कृत्य देष की मौद्रिक अर्थव्यवस्था को छति पहुंचरने वाला है। अतः चारों के विरूद्ध धारा 489ए/489बी/489सी/489डी के तहत दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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