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पावर हाउस घेराव मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौदह साल बाद न्यायालय से हुए बरी

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पावर हाउस घेराव मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौदह साल बाद न्यायालय से हुए बरी
पावर हाउस घेराव मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौदह साल बाद न्यायालय से हुए बरी

झांसी । ​उत्तर प्रदेश के झांसी में बिजली की समस्या को लेकर हंसारी पावर हाउस का घेराव करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित अन्य के खिलाफ अदालत में 14 साल तक चले मुकदमे का फैसला गुरूवार को आया और अदालत ने सभी को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।

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चौदह साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेसी नेताओं के पक्ष में आये अदालत के फैसले के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गयी। वर्ष 2006 में विद्युत समस्या को लेकर हंसारी पावर हाउस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों पर राज्य की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के चलते संगीन धाराओं में मुकद्मा दर्ज किया गया था। इस मामले में लंबी सुनवायी के बाद आज आया फैसला कांग्रेसी नेताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इस फैसले के बाद कांग्रेसियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। मुकदमे की पैरवी विद्वान अधिवक्ता 96 वर्षीय भीम प्रकाश त्रिपाठी, सीनियर अधिवक्ता ज्ञानेंद्र तिवारी, विवेक बाजपेई आदि ने की।

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मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता विवेक बाजपेई ने बताया कि कांग्रेसी 2006 में जब हंसारी में जनता की समस्या को लेकर गए थे तो तत्कालीन सपा सरकार ने संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवा दिया था। इनमें धारा 353, 332, 427 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सीनियर एडवोकेट भीम प्रकाश त्रिपाठी,सीनियर एडवोकेट ज्ञानेंद्र तिवारी व गौरव जैन ने मुकदमे की पैरवी करते रहे। स्पेशल कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों के सुनने के बाद आरग्यूमेंट व जिरह के बाद एडीजे थर्ड स्पेशल कोर्ट एमएलए,एमपी विकास सागर के न्यायालय ने प्रदीप जैन आदित्य, अरविंद वशिष्ठ,नरेश चंद्र बिलहटिया,अनिल बट्टा, मुकेश अग्रवाल,इम्तियाज हुसैन, बृजेंद्र राय, एचपी पटेल, अफजाल हुसैन, संजय बबेले, राकेश अमरया ,आदि को ब-इज्जत बरी कर दिया।

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अदालत के फैसले पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि कानून में देर है,लेकिन अंधेर नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासन में कांग्रेस जब जनता की समस्या के लिए 2006 में हंसारी गई। उन्होंने एक झूठा मुकदमा सभी कांग्रेसियों पर दर्ज कराया था। इस मुकद्मे में यह हवाला दिया गया था कि पावर हाउस में 40 लाख का नुकसान किया और तोड़फोड़ की। हमारे विद्वान अधिवक्ताओं ने हमारे केस को मजबूती से लड़ा और न्याय के मंदिर से हम लोगों को न्याय दिलाया। हम लोग संघर्ष की राह पर न पीछे हटे थे न पीछे हटेंगे। सत्ता सरकार किसी की भी हो, कितने भी झूठे मुकदमे लगाए लेकिन न्याय के मंदिर में हमें न्याय मिलेगा ऐसा आज हम लोगों ने महसूस किया। शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा आज सत्य की जीत हुई 14 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद न्यायालय द्वारा हम लोगों को न्याय दिया गया।

इस अवसर पर राजेंद्र शर्मा एडवोकेट,जितेंद्र भदोरिया, रघुराज शर्मा, अजय मिश्रा,अनिल रिछारिया, रामकुमार खरे शिरोमणि जैन,गिरजा शंकर राय, सचिन श्रीवास,मनीष रायकवार शादाब खान आदि उपस्थित रहे

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