इटावा | अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट जनार्दन प्रसाद यादव ने थाना सिविल लाइन की दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह को दोषमुक्त कर दिया है उनकी पैरवी अधिवक्ता अश्वनी सिंह एडवोकेट ने की थी इस मामले में थाना सिविल लाइन में 3 नवंबर 2021 को उनके व दूसरे आरोपित मोहित निवासी तेजपुरा थाना चकरनगर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था |
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इन दोनों लोग जमानत पर थे अधिवक्ता अश्वनी सिंह एडवोकेट ने बताया कि 31 मार्च को अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन प्रसाद यादव ने दिए गए अपने आदेश में महेंद्र प्रताप सिंह व मोहित को दोष मुक्त करार कर दिया है उन्होंने बताया कि पुलिस की विवेचना में न्यायालय को कोई साक्ष नहीं मिले जिसके बाद संदेह का लाभ देते हुए दोनों लोगों को बरी कर दिया महेंद्र प्रताप सिंह थाना भरथना कोतवाली न्यायालय सुरक्षा इटावा प्रभारी थाना प्रभारी भरे चकरनगर में तैनात रहे हैं उनके साथ इस मामले में पीड़िता का पति मोहित उर्फ कल्लू भी नामजद था उसको भी दोषमुक्त कर दिया गया है।