31 दिसंबर तक बकाया ऋण जमा करें उद्यमी- ग्रामोद्योग अधिकारी

औरैया

31 दिसंबर तक बकाया ऋण जमा करें उद्यमी- ग्रामोद्योग अधिकारी

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August 04, 2022

औरैया। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी बाल गोविंद तिवारी द्वारा बताया गया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई द्वारा सीबीसी योजना में एकमुश्त समाधान योजना दंड ब्याज माफी के अंतर्गत शासन द्वारा उक्त योजना में जिन उद्यमियों ने ऋण चुकता नहीं किया है। उन उद्यमियों से दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक मूल ऋण जमा करवाते हुए जनपद में अवशेष समस्त उद्यमियों/ इकाइयों को ऋण मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

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जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी बाल गोविंद तिवारी द्वारा बताया गया है कि उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लागू एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत जनपद के उद्यमियों/ इकाइयों द्वारा कोविड-19 दूसरी लहर के संक्रमण फैलने पर भारत सरकार द्वारा राज्यों में लॉकडाउन किए जाने से उद्यमियों/ इकाइयों द्वारा आपदा काल में योजना के अंतर्गत ऋण की धनराशि जमा करने की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए योजना का ऋण जमा करने के लिए योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 21 दिसंबर 2021 तक की अवधि बढ़ाई गई थी।

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उक्त योजना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा ब्याज एवं दंड ब्याज में एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उद्यमियों/ इकाइयों को दिए जाने हेतु 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। सीबीसी बकायेदारों को सूचित किया जाता है कि 31 दिसंबर 2022 तक एकमुश्त समाधान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ उपरोक्त तिथि के बाद समाप्त हो जाएगा।