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डीयू प्रो. साईंबाबा हाई कोर्ट से बरी, फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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डीयू प्रो. साईंबाबा हाई कोर्ट से बरी, फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

डीयू प्रो. साईंबाबा हाई कोर्ट से बरी, फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नयी दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो. जी. एन. साईंबाबा और अन्य को प्रतिबंधित नक्सलियों से संबंध के मामले में शुक्रवार को बरी करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय शनिवार को सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय का फैसला आने के कुछ समय बाद ही उसे रद्द करने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दो सदस्यीय पीठ ने सरकार की गुहार तत्काल ठुकरा दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने बाद में मामले की सुनवाई शनिवार को करने का फैसला किया और राज्य सरकार की ‘विशेष अनुमति याचिका’ न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दी गई।

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शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ के समक्ष शुक्रवार को (उच्च न्यायालय का फैसला आने के कुछ समय बाद) राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रो. साईंबाबा को उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले का उल्लेख करते उस (फैसले) पर रोक लगाने की गुहार लगाई। इस मामले में पीठ ने तत्काल सुनवाई करने से तत्काल इनकार कर दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी देने में प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण साईंबाबा और अन्य को दी गई आजीवन कारावास की सजा को शुक्रवार की सुबह पलट दिया था।

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