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औषधि विक्रेता आक्सीटोसिन इंजेक्शन कदापि न क्रय-विक्रय करें -आयुक्त खाद्यसुरक्षा एवं औषधि प्रशासन

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औषधि विक्रेता आक्सीटोसिन इंजेक्शन कदापि न  क्रय-विक्रय करें -आयुक्त खाद्यसुरक्षा एवं औषधि प्रशासन

औषधि विक्रेता आक्सीटोसिन इंजेक्शन कदापि न क्रय-विक्रय करें -आयुक्त खाद्यसुरक्षा एवं औषधि प्रशासन

औरैया । आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन् उ0प्र0 लखनऊ के आदेशानुसार पूर्व में आक्सीटोसिन इन्जेक्शन (पशु चिकित्सा प्रयोगार्थ) पर विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें मैसर्स ताज मेडिकल स्टोर, बिधूना, जनपद औरैया एवं मैसर्स लवी मेडिकल स्टोर, ऊॅचा, जनपद पर आक्सीटोसिन इन्जेक्शन (पशु चिकित्सा प्रयोगार्थ) पाया गया, जिनका नमूना संग्रहीत कर राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में जाॅच के लिए भेजा गया था। राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ ने अपनी जाॅच रिपोर्ट में आक्सीटोसिन इन्जेक्शन घोषित किया है, जो औषधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। सम्बन्धित मेडिकल विक्रेताओं के विरूद्ध मा0 न्यायालय में वाद संस्थित करने के लिए प्रक्रियाधीन है।

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उक्त के अतिरिक्त बाबरपुर, जनपद औरैया स्थित मैसर्स कुमार मेडिकल्स से 02 संदिग्ध औषधियों तथा रोडवेज बस स्टैण्ड के पास, ब्रम्हनगर में स्थित मैसर्स पूजा फार्मा से 02 संदिग्ध औषधियों का नमूना संग्रहीत कर जाॅच के लिए राजकीय जन विश्लेषक उ0प्र0 लखनऊ में जाॅच के लिए भेजे गये थे, जिनमें 02 औषधियाॅ मानक के अनरूप नहीं पाये गये, जिसमें विवेचना कर मा0 न्यायालय में वाद संस्थित किये जायेगे। ज्योत्सना आनन्द, औषधि निरीक्षक द्वारा अन्य मेडिकल स्टोरों से अपील की गयी, कि कोई भी औषधि विक्रेता आक्सीटोसिन इन्जेक्शन (पशु चिकित्सा प्रयोगार्थ) का क्रय-विक्रय कदापि न करें, अन्यथा की दशा में औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम- 1940 एवं नियमावली 1945 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व औषधि विक्रेताओं का होगा।

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