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औरैया में जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित

लाइसेंस धारक पर शक्ति प्रदर्शन के लिए शस्त्र के दुरुपयोग का आरोप

औरैया: उत्तर प्रदेश में औरैया के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने मंगलवार को अछ्ल्दा क्षेत्र के एक आयुध अनुज्ञापी शस्त्र धारक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने राज्य बनाम सत्यवीर में मामले में सुनवाई करते हुये अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित की आख्या कि तीन वर्ष पूर्व 16 अगस्त 2017 को ककोर मुख्यालय में जिला पंचायत चुनाव के नामांकन में अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन हेतु शस्त्र लाइसेंस धारक सत्यवीर सिंह अपना शस्त्र व कार सहित ककोर मुख्यालय जाते हुए अछल्दा नहर पुल पर चेकिंग के दौरान अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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शस्त्र धारक द्वारा धारा 144 सीआरपीसी तथा शस्त्र अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। शस्त्र लाइसेंस धारक के पास शस्त्र का रहना जनहित में उचित नहीं है तथा शस्त्र लाइसेंस धारक शस्त्र से कोई भी अप्रिय घटना पुनः घटित कर सकता है। उक्त पर जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लाइसेंसी को सूचित किया है कि वह जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में आगामी तिथि 07 अक्टूबर को प्रातः दस बजे उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों ना उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए? यदि नियत तिथि तक उसके द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

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