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जिलाधिकारी ने 31 अगस्त तक जनपद में धारा 144 लागू की

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जिलाधिकारी ने 31 अगस्त तक जनपद में धारा 144 लागू की

जिलाधिकारी ने 31 अगस्त तक जनपद में धारा 144 लागू की

औरैया। राजकीय/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन वर्तमान शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक, मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का पर्व, विभिन्न संगठन संगठनों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन आदि पर परिस्थितियों के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों, आतंकवादी द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था को भंग करने एवं नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में विधि एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो गया है। समाज विरोधी, शरारती तत्वों द्वारा अफवाह फैलाकर जनपद की शांति व्यवस्था को भंग किए जाने का प्रयास किया जा सकता है, ऐसी स्थिति देखते हुए जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने 31 अगस्त तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।

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जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति राजमार्ग, सड़क जाम नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक परिवहन, दुकानों, रिक्शा टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को न ही रोकेगा और न ही बंद कराने का प्रयास करेगा। किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होंगे। यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना और प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन यह प्रतिबंध परपंरागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा।

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जनपद की सीमा में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, नगर पालिका, नगर पंचायतें तथा ग्राम सभा आदि पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, फरसा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतलें या अन्य किसी प्रकार की वस्तु, जिससे च यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, सांप्रदायिक अथवा शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे लगाता है। या भाषण देता है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बाधित होने की संभावना हो, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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