औरैया में 04 व 05 सितम्बर को बंद रहेगा जिला न्यायालय

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औरैया में 04 व 05 सितम्बर को बंद रहेगा जिला न्यायालय

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September 04, 2020

औरैया में 04 व 05 सितम्बर को बंद रहेगा जिला न्यायालय

औरैया। औरैया की जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के टाइपिस्ट के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद उच्च न्यायालय के निर्देष व कोरोना महामारी की गाइड लाइन के तहत जिलाधिकारी व सीएमओ की आख्या पर जनपद न्यायाधीश ने न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों को 04 व 05 सितम्बर को बंद रखने का निर्णय लिया है।

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जिला न्यायााधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना ने गुरूवार को जारी आदेश में कहा है कि इस न्यायिक अधिष्ठान के वर्तमान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ शुक्ल द्वारा लिखित रूप से बताया गया कि उनके बस्ते के टाइपिस्ट अशोक त्रिवेदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है, और उनका बस्ता न्यायालय परिसर के अंदर स्थित है। उक्त पत्र और उच्च न्यायालय के 6 जून के पत्र के बिन्दु 15 के निर्देशानुसार जिला अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आख्या मांगी गई।

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जिस पर सीएमओ की गुरूवार को आयी आख्या के अनुसार न्यायालय परिसर में कोविड-19 के अग्रेतर पर प्रसारण को रोकने हेतु न्यायालय परिसर को अग्रिम 2 दिनों के लिए बंद करते हुए परिसर, अधिवक्ता चेंबर सहित न्यायालय कक्ष तथा कार्यालयों का पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन किया जाना आवश्यक है। वहीं जिलाधिकारी ने भी न्यायालय को 48 घंटे के लिए बंद करने का अनुरोध किया है। उक्त पर सहमत होते हुए कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु इस न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालयों/कार्यालयों को अग्रिम 2 दिनों के लिए बंद किया जाना आवश्यक है।

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उन्होंने बताया कि इसलिए उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों, जिला अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या से संतुष्ट होते हुए इस न्यायिक अधिष्ठान के समस्त न्यायालय कार्यालय दिनांक 04 और 05 सितंबर को बंद किया जाता है। उक्त अवधि में बेल एवं रिमांड का कार्य अवकाश के दिनों की ही तरह किया जाएगा। अग्रसर यह भी निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 4 सितंबर को नियत वादों (निर्णय/आदेश/निषेधाज्ञा हेतु नियत पत्रावलियों को छोड़कर) की सुनवाई 19 सितंबर को ही की जाएगी जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय खुलने पर किया जाएगा।

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