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दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली । दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में साल 2020 में हुई हिंसा मामले में जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने इस पर दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद 8 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उमर खालिद ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने इनकार कर दिया गया था।

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खालिद ने फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस लगातार उमर खालिद की जमानत का विरोध कर रही थी। गौरतलब है कि दंगा मामले में पुलिस ने उमर खालिद को साल 2020 में गिरफ्तार किया था। उमर खालिद के अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया समन्वय समिति सदस्य सफूरा जरगर, आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों के खिलाफ भी मामले में कड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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