Death penalty in Etawah's much talked-about Pilkhar massacre

इटावा

इटावा के बहुचर्चित पिलखर हत्याकांड में फांसी की सजा

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May 21, 2020

एडीजे अष्टम न्यायालय ने सुनाई सजा, आरोपी ने सगे भाई से 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था

शिवम दुबे,इटावा । इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र के पिलखर में मई 2012 में सगे भाई समेत आधा दर्जन लोगों की जमीन के विवाद में निर्ममता पूर्वक हत्या करने के मामले में आरोपी को एडीजे अष्टम न्यायालय ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी पर 5 लाख का अर्थदंड भी तय किया गया है।रिपोर्ट के अनुसार आरोपी रामप्रताप उर्फ टिल्लू ने अपने सगे भाई समेत 6 लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की थी।वर्ष 2013 में उक्त हत्याकाण्ड का केस न्यायालय में ट्रायल पर आया, केस में सात साल तक अधिवक्ताओं की पैरवी व सबूतों ,गवाहों को पेश करने का सिलसिला चला।

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पिछले एक वर्ष से इटावा के इस बहुचर्चित हत्याकाण्ड केस की पैरवी बतौर सरकारी अधिवक्ता एडीजीसी तरुण शुक्ल व एडीजीसी देवेंद्र तिवारी कर रहे थे। गुरुवार को एडीजे 8 न्यायालय ने इस हत्याकाण्ड में दोषसिद्ध करते हुए 302 के आरोपी रामप्रताप उर्फ टिल्लू को मृत्युदण्ड फांसी की सजा सुनाते हुए आरोपी पर 5 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।इससे पहले सन 2006 में इटावा न्यायालय में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

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