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उपराज्यपाल पर गलत आरोप लगाने पर कोर्ट की आप को फटकार

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उपराज्यपाल पर गलत आरोप लगाने पर कोर्ट की आप को फटकार

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नई दिल्ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने घोटाले में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट  ने मंगलवार को आप  और उसके नेताओं से  उपराज्यपाल पर ‘‘झूठे’’ आरोप लगाने से बचने, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर किए कथित मानहानिकारक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट हटाने का निर्देश दिया, जिसके तुरंत बाद सक्सेना ने ट्वीट किया ‘‘सत्यमेव जयते’’।‘आप’ नेताओं का आरोप था कि 2016 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सक्सेना ने चलन से बाहर हो चुकी मुद्रा हासिल कर उसे नई मुद्रा में परिवर्तित किया था। आपको बता दें कि ‘आप’  नेताओं ने उपराज्यपाल पर 1,400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।

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जानिए, किन्हें भेजा था कानूनी नोटिस   सक्सेना ने आप नेताओं सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह,आतिशी और ‘दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन’ की उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को कानूनी नोटिस भेजे थे। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दल और उसके पांच नेताओं से ब्याज सहित 2.5 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की भी मांग की है।गौरतलब है कि आबकारी नीति 2021-22 में हुई अनियमितताओं में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश करने के उपराज्यपाल के फैसले सहित कई मुद्दों पर केजरीवाल सरकार के साथ लगातार टकराव को लेकर आप की ओर से सक्सेना पर तीखा हमला हुआ।

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