Court issues notice against Rahul Gandhi on Rafale plane deal as fake

अयोध्या

राफेल विमान डील को फर्जी बताने पर अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया

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February 03, 2021

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की एडीजे-प्रथम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है ।कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। यह नोटिस बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अयोध्या के निवासी समाजसेवी व वकील मुरलीधर चतुर्वेदी की दायर निगरानी याचिका पर जारी हुआ है। यह समन नोटिस अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने जारी किया है। अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में संबंधित दस्तावेज को राहुल गांधी ने स्कैम बताते हुए फर्जी बताया था। यही नहीं मुरलीधर चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहते हुए संबोधित किया था ।मामले में एडीजे प्रथम न्यायालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता मुरलीधर चतुर्वेदी ने बताया कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने राफेल डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हुए उन्हें चौकीदार चोर कहा था और राफेल डील पर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. उन्होंने एडीजे प्रथम न्यायालय में एक निगरानी याचिका दाखिल की थी, जिसमें राहुल गांधी को एक नोटिस जारी हुआ है. उनको 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर निवासी हैं।