Tejas khabar

रोजगार के लिए 25 लाख तक ऋण ले सकते बेरोजगार

cm rojgar yojna

औरैया: जिले के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। रोजगार सृजन कर आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले बेरोजगार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी व ऑनलाइन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपना खुद का काम धंधा स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र औरैया की उपायुक्त उद्योग संध्या यादव ने बताया कि पीएमईजीपी के अंतर्गत उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख जबकि सेवा क्षेत्र की यूनिट के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण बैंकों के जरिए दिलाया जाएगा।

इस योजना में शहरी क्षेत्र के आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 25 फीसदी तथा अनारक्षित लाभार्थियों को 15 फीसदी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आरक्षित लाभार्थियों को 35% जबकि अनारक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 25 फीसदी अनुदान भी दिया जाएगा। इसके लिए 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में दुग्ध उत्पाद डेयरी परियोजना प्रारंभ करने के इच्छुक आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। योजना के बारे में जानकारी के लिए औरैया शहर स्थित जिला उद्योग केंद्र पर व्यक्तिगत तौर पर तथा दूरभाष 05683 243 312 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

ऑनलाइन मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना का प्रारूप यह
ऑनलाइन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी उत्पादन यूनिट को 2500000 जबकि सेवा क्षेत्र की यूनिट को 1000000 अधिकतम का ऋण दिलाया जाएगा। इस योजना में उत्पादन यूनिट को अधिकतम 6.25 लाख जबकि सेवा क्षेत्र की यूनिट के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। धनराशि स्थापित उद्योग के 2 वर्ष का सफल संचालन पूरा करने पर अनुदान के रूप में लाभार्थी के खाते में समायोजित कर दी जाएगी। ‌योजना के लाभ के लिए आवेदक को यूपी का निवासी होना चाहिए, उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है जबकि आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल या इसके समकक्ष होनी चाहिए इस योजना में भी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई निर्धारित है।

खादी बोर्ड की योजना में उम्र सीमा 50 साल तक
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित बेरोजगार एवं परंपरागत कारीगर, महिलाओं ,दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों, एससी एसटी वर्ग के व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों को पूंजीगत ऋण पर बिना ब्याज के तथा अनारक्षित वर्ग के लाभार्थियों को चार फीसदी वार्षिक ब्याज की दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 18 से 50 वर्ष तक के इच्छुक लोग आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2020 निर्धारित है। इसके लिए दिबियापुर के इंदिरा नगर स्थित खादी बोर्ड कार्यालय नीलकंठ गेस्ट हाउस में संपर्क किया जा सकता है।

Exit mobile version