इटावा। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के बसरेहर विकास खंड के मोहनपुर राहिन गांव के राशन डीलर के खिलाफ एक लाख 35 हजार के खाद्यान्न घोटाले को लेकर चौबिया पुलिस थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले राशन डीलर को निलंबित किया जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि जिला पूर्ति विभाग के निरीक्षक रमेश कुमार ने जांच के बाद यह मुकदमा दर्ज कराया है। कुमार ने बताया कि जिलापूर्ति अधिकारी इटावा के आठ जुलाई के आदेश के क्रम ने ग्राम कल्याणपुर राहिन ब्लाक बसरेहर के उचित दर राशन बिक्रेता गौरव कुमार की दुकान को निलंबित कर दिया गया है।
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राशन विक्रेता गौरव सिंह को ग्राम कल्यानपुर राहिन के समस्त खाद्यान्न अवशेष एवं ईपास मशीन तथा इलेक्ट्रानिक कांटे को सम्बद्ध उचित दर विक्रेता ओम शरण ग्राम मोहनपुर राहिन को देने के लिये निर्देशित किया गया है लेकिन निलंबित राशन विक्रेता कल्याणपुर राहिन ने 16 जुलाई तक स्थानान्तरित नहीं किया है।इसके तहत कई बार राशन विभाग के अधिकारियों ने कोशिश भी की। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के बसरेहर विकास खंड के मोहनपुर राहिन गांव के राशन डीलर के खिलाफ एक लाख 35 हजार के खाद्यान्न घोटाले को लेकर चौबिया पुलिस थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले राशन डीलर को निलंबित किया जा चुका है।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि जिला पूर्ति विभाग के निरीक्षक रमेश कुमार ने जांच के बाद यह मुकदमा दर्ज कराया है। कुमार ने बताया कि जिलापूर्ति अधिकारी इटावा के आठ जुलाई के आदेश के क्रम ने ग्राम कल्याणपुर राहिन ब्लाक बसरेहर के उचित दर राशन बिक्रेता गौरव कुमार की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। राशन विक्रेता गौरव सिंह को ग्राम कल्यानपुर राहिन के समस्त खाद्यान्न अवशेष एवं ईपास मशीन तथा इलेक्ट्रानिक कांटे को सम्बद्ध उचित दर विक्रेता ओम शरण ग्राम मोहनपुर राहिन को देने के लिये निर्देशित किया गया है लेकिन निलंबित राशन विक्रेता कल्याणपुर राहिन ने 16 जुलाई तक स्थानान्तरित नहीं किया है।इसके तहत कई बार राशन विभाग के अधिकारियों ने कोशिश भी की।