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औरैया में मिले सभी 13 जमातियों पर मुकदमा दर्ज

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चार जमाती पाए गए थे कोरोना संक्रमित,संपर्क में आए चार अन्य भी बाद में निकले थे कोरोना पॉजिटिव
औरैया: औरैया में अप्रैल की शुरुआत में मिले तबलीगी जमात के सभी 13 लोगों के खिलाफ औरैया कोतवाली में कोविड-19 अधिनियम व लॉक डाउन उल्लंघन के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि औरैया में मिले इन 13 तबलीगी जमातियों में से 4 कोरोना पॉजिटिव निकले थे, बाद में इनके संपर्क में रहे चार स्थानीय नागरिक भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे।

बता दें कि देश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के द्रष्टिगत गत 25 मार्च से देश भर में लॉक डाउन घोषित है। भारत सरकार द्वारा संक्रमण को लेकर बार-बार दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से कहीं से आकर किसी स्थान पर रुका हो या निजामुद्दीन स्थित बड़ी मस्जिद (मरकज) की जमात में शामिल होकर आया हो तो तुरन्त इसकी सूचना स्थानीय जिला प्रशासन को दें जिससे समय रहते इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोका जा सके। औरैया जिले में कोतवाली औरैया के अन्तर्गत कस्बा खानपुर में कुरैशियान मस्जिद में 13 तब्लीती जमात के लोग रुके हुए थे परन्तु उनके द्वारा जिला प्रशासन औरैया को सूचना नही दी गई, बल्कि इसकी सूचना प्रशासन को मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई।

जिनकी जांच कराने पर 4 लोगों को कोविड-19 से संक्रमित पाया गया व उनके सम्पर्क में आने वाले दयालपुर निवासी 4 व्यक्तियों में भी कोविड -19 की पुष्टि हुई । पुलिस के अनुसार उक्त लोग जनपद में लॉक डाउन व धारा 144 के प्रभावी होने के बाद भी मनमाने ढंग से घूम रहे थे, जिससे जनपद औरैया में कोरोना जैसी संक्रामिक महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया। इसलिए उक्त 13 तब्लीगी जमातियों के विरुद्ध कोतवाली औरैया में धारा 188/269/270 व 3 महामारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

इंदौर से लौटे कोरोना पॉजिटिव व सहयोगी पर भी रिपोर्ट
29 अप्रैल को इन्दौर से औरैया जिले के बिधूना क्षेत्र के गांव रम्पुरा थाना ऐरवाकटरा में आए दो व्यक्तियों, जिनकी औरैया पुलिस प्रशासन द्वारा अस्पताल भेजकर जांच कराई गई जिसमें दोनो कोरोना संक्रमित पाये गये। मुखबिर द्वारा प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई कि इन दोनों के साथ में बालकृष्ण निवासी चिरकुवा थाना बिधूना भी इन्दौर से आया है, जिसे स्वदेश निवासी उमरैन थाना ऐरवाकटरा अपनी मोटर साइकिल से लाया था। जबकि बालकृष्ण व स्वदेश को जानकारी थी कि उसके दोनों साथियों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित है फिर भी इनके द्वारा जानबूझकर अपनी जानकारी छिपायी गई तथा प्रशासन व ग्रामवासियों द्वारा फोन से पूछने पर भी लगातार सही जानकारी न बताकर लगातार गुमराह किया गया। जिससे जनपद औरैया में कोरोना जैसी संक्रामिक महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया। इसलिए उक्त दोनो व्यक्तियों के विरुद्ध थाना ऐरवाकटरा में धारा 188/269/270 व 3 महामारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

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