Home » औरैया में मासूम के अपहरण व हत्या के आरोपी भगत को आजीवन कारावास

औरैया में मासूम के अपहरण व हत्या के आरोपी भगत को आजीवन कारावास

by
औरैया में मासूम के अपहरण व हत्या के आरोपी भगत को  आजीवन कारावास
औरैया में मासूम के अपहरण व हत्या के आरोपी भगत को आजीवन कारावास

औरैया। जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 वर्ष पूर्व एक 6 वर्षीय बालक के अपहरण एवं हत्या के आरोपी भगत को सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना की अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा वह 30000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र के अनुसार ग्राम पुरवा आशा निवासी वादी प्रमोद कुमार पुत्र सुदामा लाल ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर पर एक भगत प्रेमचंद 3 दिन पूर्व आया था हमारी बेटी ज्योति को मिर्गी का दौरा पड़ा था उसका इलाज यह भगत करता था। 10 अगस्त 2017 की रात्रि में वादी का परिवार सो गया उसका 6 वर्षीय पुत्र विमल उक्त भगत के पास लेटा था। रात्रि में उक्त भगत उसके लड़के को लेकर चला गया घर वालों की नींद रात्रि 2:40 पर खुली तो विमल को घर पर ना पाकर 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया और खोजबीन की तो सुबह 6:30 बजे गांव के समीप रेलवे लाइन ट्रैक पर लापता विमल का शव मिला। देखा गया तो लड़के का दाहिना हाथ कटा हुआ था तथा दाईं ओर कनपटी पर चोट के गहरे निशान थे। प्रेमचंद भगत के विरुद्ध अपहरण व हत्या का मुकदमा फफूंद थाने में अंकित किया गया था।

यह भी देखें :आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग पर ग्रामीणों ने रुकवाया काम

बाद में पता चला कि वादी की पुत्री की बीमारी को लेकर प्रेमचंद का आना जाना लगा रहता था, इस बीच वादी ने जरूरत पड़ने पर भगत से रुपए उधार लिए थे।भगत ने जब उधार के रुपए मांगे तो दोनों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी बात से नाराज़ होकर भगत ने बादी वादी के अबोधबालक विमल को गायब किया तथा उसकी हत्या कर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। यह मुकदमा सत्र न्यायालय में चला।

यह भी देखें :इटावा के नगला जगे में 11 लोग हुए संक्रमित, 61 नये मामले आये सामने

अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना नेहत्यारोपी प्रेमचंद भगत को आजीवन कारावास व 30000 के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। न्यायालय ने अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को बतौर प्रति कर अदा करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया है कि कोविड-19 के कारण अभियुक्त प्रेमचंद की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जेल से हुई। शिवम शर्मा ने बताया है जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।

यह भी देखें :जानिए गुरुवार को औरैया में कहां-कहां मिले कोरोना संक्रमित

You may also like

Leave a Comment

tejas-khabar-logo

अप्रैल 2020 में स्थापित तेजस ख़बर भारत का अग्रणी हिंदी समाचार वेब पोर्टल है, जिसका उद्देश्य भारत के करोड़ों भारतीयों तक खबरें पहुंचाना है और दुनिया भर में महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी हैं जो भारत में आधारित विभिन्न समाचारों और कहानियों के साथ भारत से संपर्क में रहने के लिए उत्सुक हैं।

Latest News

Sport News