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नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए विवश करने के दो आरोपियों की जमानत निरस्त

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नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए विवश करने के दो आरोपियों की जमानत निरस्त
नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए विवश करने के दो आरोपियों की जमानत निरस्त
  • पिछले साल नवंबर में हुई थी शादी, पति था नशे का आदी
  • इसी साल 29 जुलाई को नवविवाहित ने फांसी लगाकर जान दी थी

औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉक्टर दीपक सक्सेना ने थाना सहायल क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर में एक नव विवाहिता को आत्महत्या करने के लिए विवश करने के दो आरोपी राजेश एवं भोला उर्फ भोले सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।कोरोना के कारण न्यायालय बंद होने के कारण सत्र न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आवासीय कार्यालय से सुनवाई की।

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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र ने बताया कि ग्राम पहाड़पुर निवासी वादिनी रजनी में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बहन वीना और विजयश्री की शादी बालवीर के साथ नवंबर 2019 में हुई थी। पति बलवीर शराब के नशे का आदी था। दिनांक 29 जुलाई 2020 की रात करीब साढ़े 8 बजे बलवीर अपने पड़ोसी सुल्तान,भोले,ब्रजेश व सतीश के साथ घर में बैठकर शराब पी रहा था। वादिनी की बहन ने उन सभी को मना किया। इसी बात को लेकर सुल्तान, भोला, सतीश एवं ब्रजेश ने वीना के साथ मारपीट की तथा सरेआम अपमानित किया। इसी बात से क्षुब्ध हो कर वीना ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।

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आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का यह मामला आरोपियों के विरुद्ध दायर हुआ। दिनांक 3 सितंबर 2020 से जेल में बंद चल रहे आरोपी बृजेश पुत्र राम सिंह तथा भोला और भोले सिंह पुत्र राम सिंह ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से डी जी सी अभिषेक मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहस की। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने दोनों आरोपी बृजेश भोला की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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