औरैया। यूपी के औरैया जिले में सत्र न्यायालय से थाना सहायल व थाना अजीतमल में घटित दहेज हत्या के दो मामलों में आरोपित पति,सास-ससुर व जेठानी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र ने बताया कि थाना सहायल क्षेत्र में दिनांक 18 मई 2020 को नवविवाहिता स्वाति की जलकर मृत्यु हो जाने पर दहेज हत्या में आरोपित पति उमेश कुमार पुत्र स्व. छोटे लाल निवासी लहरापुर थाना सहायल की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वादी रामकुमार ने लिखाया कि उसकी पुत्री स्वाति की शादी दिनांक 24 फरवरी 2018 को हुई थी। दहेज की मांग को लेकर स्वाति को जलाकर मार डाला गया।
वही दूसरा दहेज हत्या का मामला अजीतमल थाना क्षेत्र का है।
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जिसमें दिनांक 26 जून 2018 को ब्याही उमा देवी की दहेज को लेकर मारपीट वह फांसी से मार डालने के आरोप में ससुर शिवदयाल, सास अन्नपूर्णा व जेठानी के देवी को जेल भेजा गया। इन तीनों की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में पेश हुई।दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने आरोपी ससुर, सास व जेठानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा थाना अछल्दा क्षेत्र में संतान उत्पन्न ना होने पर ताना मार कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपी पति आलोक पुत्र अजब सिंह निवासी गौतला (अछल्दा) की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। मामले में पत्नी आरती कि 19 जून 2020 को जहर खाने से मृत्यु हो गई थी।
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