15 जून 2022 तक स्वरोजगार के लिए करें आवेदन- ग्रामोद्योग अधिकारी

औरैया

15 जून 2022 तक स्वरोजगार के लिए करें आवेदन- ग्रामोद्योग अधिकारी

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May 25, 2022

औरैया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बाल गोविन्द तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित बेरोजगारों एवं परम्परागत कारीगरों , महिलाओं विकलांगों , अल्पसंख्यकों ,भूतपूर्व सैनिकों एवं अनुसूचित जाति , अनु0 जनजाति के व्यक्तियों को पूंजीगत ऋण पर बिना ब्याज के एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाता है।

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ऋण लेने वाले उद्यमियों की आयु सीमा 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए।उक्त के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- ‌‌23 में 9 उद्यमियों को इकाइयों की स्थापना बैंक वित्त पोषण के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। योजना में ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन के लिए उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट पर आवश्यक प्रपत्रों के साथ आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

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ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 जून 2022 निर्धारित है। विशेष जानकारी के लिए, जिला ग्रामोद्योग कार्यालय,इन्दरानगर नीलकंठ हाउस दिबियापुर औरैया में कार्यालय कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।