कोविड-19 से मृत्यु होने पर परिजन को मिलेगी अनुग्रह सहायता राशि
औरैया | अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने बताया की उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से 20 मार्च 2022 से पूर्व के मृतक व्यक्तियों के निकटतम परिवारीजनों को धनराशि 50 हजार की अनुग्रह सहायता राशि हेतु 25 मार्च 2022 से 60 दिवस के अन्दर समस्त अभिलेखों के साथ (आनलाइन / आफलाइन) आवेदन करना होगा तथा दिनांक 20 मार्च 2022 के पश्चात किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि प्राप्त करने हेतु मृतक के परिजन द्वारा 90 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा |
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अत्यंत विषम परिस्थितियों के कारण उक्त निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में जनपद स्तर पर गठित के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। कमेटी द्वारा केस टू केस तथ्यों के आधार पर यह निर्णय करेगी कि आवेदक की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सके।
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पात्र व्यक्ति इसके लिए निम्नलिखित संलग्नकों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
- मृतक के आश्रित की पासपोर्ट साईज की फोटो।
- आर.टी.पी.सी.आर. / एन्टीजन / सी.टी. स्कैन का दिनांक जिससे कोविड-19 प्रमाणित हुआ था।
- मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- आश्रित का बैंक पासबुक की छायाप्रति
- वारिस प्रमाण पत्र की छायाप्रति (यदि वारिस एक से अधिक है तो सभी वारिसों के बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें।
- मृतक जनपद औरैया का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदन हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल अथवा कलेक्ट्रेट औरैया में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र कक्ष संख्या-11 में सम्पर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मो० नं० 7983713491, 05683249660, 05683249661 पर सम्पर्क कर सकते हैं।