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जनपद में जो भी बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाये उनको चिन्हांकित करे – जिलाधिकारी

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जनपद में जो भी बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाये उनको चिन्हांकित करे - जिलाधिकारी
जनपद में जो भी बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाये उनको चिन्हांकित करे – जिलाधिकारी
  • चिन्हित बाल श्रमिकों को कार्य से तत्काल पृथक कराया जाये – जिलाधिकारी
  • चिहिन्त बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराते हुये नियमानुसार विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाही की जायें – जिलाधिकारी

औरैया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाल / किशोर श्रमिकों के अवमुक्त कराने एवं उनके पुनर्वासन आदि की कार्यवाही हेतु गठित डिस्ट्रक्ट टास्क फोर्स समिति की बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय ककोर में हुई ।बैठक में जनपद में बाल श्रमिकों के उन्नमूलन हेतु खतरनाक / गैर खतरनाक प्रक्रिया के व्यवसाय में नियोजित बाल श्रमिकों के चिन्हांकन, उनके शैक्षिक / आर्थिक पुनर्वासन की कार्यवाही पर व्यापक चर्चा की गयी। जिलाधिकारी पी सी श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में जो भी बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाये उनको चिन्हांकित किया जाये तथा चिन्हित बाल श्रमिकों को कार्य से तत्काल पृथक कराया जाये तथा चिहिन्त बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराते हुये नियमानुसार विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाही की जायें।

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चिन्हित बाल श्रमिको के परिवारों को रोजगार परक योजनाओं से आच्छादित कराया जाये। वहीं जनपद में बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन 1986 के अन्तर्गत घोषित निरीक्षको की टीमों का तीनों तहसीलों हेतु गठन किया गया है। जिसमें अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि चिन्हांकित बाल श्रमिकों के अस्थाई संरक्षण हेतु जनपद औरैया में कोई बाल संरक्षण गृह नहीं है। बाल संरक्षण गृह न होने के कारण बाल श्रमिकों के अस्थाई संरक्षण की समस्या उत्पन्न होती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर बाल श्रमिको को कानपुर एवं फर्रुखाबाद में बाल संरक्षण गृह में भेजा जायेगा।

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जिलाधिकारी ने जी०एम०डी०आई०सी० को जनपद में संचालित छोटे बड़े उद्योगों की सूची उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया एवं अगली बैठक में उपस्थित होने पर सम्बन्धित विभागों के द्वारा (श्रम विभाग जिला प्रोबेशन, बेसिक शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति) बाल श्रमिकों के चिन्हांकन पुनर्वासन एवं नियोजक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में की गयी समस्त कार्यवाही के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि वर्तमान में होने वाले अभियान की सूचना एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे एवं बाल श्रमिकों के माता पिता को उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने के पश्चात बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से नामान्वित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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