औरैया । उप कृषि निदेशक प्रदीप कुमार,भूमि संरक्षण अधिकारी (अभि) विमलेश कुमार एवं उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी हिमांशु रंजन श्रीवास्तव ने जनपद औरैया के ग्राम-जलोखर, मौजा- चिरुहली में बिना सुपर स्ट्रामैनेजमेन्ट सिस्टम लगाये धान की कटाई करते हुये कम्बाइन हार्वेस्टर गाडी संख्या- UP26 U5437 एवं गाडी संख्या UP77 AF6005 को कोतवाली औरैया में ले जाकर कर सीज करायी । इसी प्रकार ग्राम-अघासी में बिना सुपर स्ट्रामैनेजमेन्ट सिस्टम लगाये धान की कटाई करते हुये पकड़ी गयी |
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कम्बाइन हार्वेस्टर को कोतवाली फफूँद में ले जाकर सीज करने की कार्यवाही हुई। ग्राम-भरर्रापुर में भी बिना सुपर स्ट्रामेनेजमेन्ट सिस्टम लगाये धान की कटाई करते हुये कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज कराते हुये मौके पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर छोड दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिये गये कि जनपद में फसल अवशेष / कूडा जलने की एक भी घटना घटित न होने पाये, यदि फसल अवशेष / कूडा जलने की घटना पायी जाती है |
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तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये रू० 2500/-, 02 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिये रू0 5000/- और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिये रू० 15000/- तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली सम्बन्धित से की जाये तथा राजस्व अनुभाग के शासनादेश द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध करावास एवं अर्थदण्ड लगाया जायेगा । जनपद में चलने वाला कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर यदि सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, स्ट्रारीपर, स्ट्रारेक एवं बेलर के बगैर चलते हुये पाये जाने पर उसको तत्काल सीज कराते हुये कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जायेगा।