- बिधूना कोतवाली क्षेत्र की घटना में आरोपी को फांसी की सजा हुई
- विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने सुनाई सजा
- अक्टूबर 2021 की घटना में सुनाई हुई फांसी की सजा
- एडीजे मनराज सिंह ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
- घटना के बाद से अभी तक चल रहा पीड़ित का इलाज
औरैया। यूपी के औरैया जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां 3 साल की बच्ची से बेहद दरिंदगी के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए फांसी की सजा सुनाई है ।आरोपी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिले के बिधूना कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 साल की बच्ची के साथ गांव के ही प्रेम नरेश ने 20 अक्टूबर 2021 को बच्ची को घर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया था।
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बच्ची की हालत बेहद गंभीर हो गई थी जिस पर और उसका लगातार इलाज चला और आज भी वह उस सदमे से नहीं उबर पाई है और बीमार है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी प्रेम नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले में डीजीसी अभिषेक मिश्र, एडीजीसी जितेंद्र तोमर व मृदुल मिश्रा ने पैरवी करते हुए आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की।
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इस पर अदालत ने आरोपी प्रेम नरेश को गत नौ फरवरी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को इस मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी और पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिस समय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई उस समय अदालत में मौजूद आरोपी प्रेम नरेश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और वह चुपचाप जेल चला गया।