महोबा । उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने किशोरी से बलात्कार के चार साल पुराने मामले में मंगलवार को अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी अमन सिंह ने बताया कि चरखारी कोतवाली क्षेत्र के सूपा गांव में आरोपी लाल सिंह यादव ने असलहे की दम पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और मामले की शिकायत पुलिस में किये जाने पर परिवार समेत मार देने की धमकी देते हुए भाग गया था।
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परिजनों के खेत से घर वापस लौटने पर पीड़ित ने सारी आपबीती सुनाई थी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होने बताया कि इस घटना का मुकदमा चरखारी कोतवाली में नामजद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा व पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया था। पुलिस की विस्तृत विवेचना के उपरांत प्रकरण न्यायालय पहुचा। जिस पर अपर जनपद सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) अलका चौधरी ने सम्पूर्ण सुनवाई के उपरांत मामले में दोष साबित होने पर अभियुक्त लाल सिंह यादव को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को 15 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है।