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पुरानी पेंशन के लालच में दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर मुकदमा

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औरैया जिले के बिधूना क्षेत्र का मामला

औरैया: जिले के बिधूना क्षेत्र में पुरानी पेंशन का नियमित लाभ पाने के लिए कूट रचित दस्तावेज एवं शपथपत्र लगाने वाले एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कस्बा बिधूना के नवीन बस्ती निवासी चंद्र किशोर शास्त्री का श्री चित्रगुप्त इंटर कालेज मैनपुरी में वर्ष 2007 में शिक्षक के पद पर चयन हुआ था। जिनके द्वारा 10 जनवरी 2014 को अपना स्थानांतरण श्री गांधी इंटर कालेज बिधूना में करा लिया, जहां विद्यालय के प्रबंधक द्वारा उन्हें कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया।

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आरोप है कि चन्द्र किशोर शास्त्री द्वारा 2005 से पूर्व पुरानी पेंशन का नियमित लाभ पाने के लिए कूटरचित फर्जी दस्तावेज व शपथ पत्र आदि लगाकर प्रयास किया गया। इस बात की जानकारी जब विद्यालय के प्रबंधक रमेश चन्द्र अग्निहोत्री व शिक्षणेत्तर संघ को हुई तो उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक औरैया से लिखित शिकायत की और कार्यवाहक प्रधानाचार्य शास्त्री के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन कराए जाने की मांग की। जिला विद्यालय निरीक्षक औरैया के द्वारा मैनपुरी के जिला विद्यालय निरीक्षक से बीते वर्ष शास्त्री के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज व शपथ पत्र आदि का सत्यापन कराए जाने का अनुरोध किया गया, तो उन्होंने 7 अक्टूबर 2015 को जारी किये गये दस्तावेजों को फर्जी पाया।

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जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी ने जिला विद्यालय निरीक्षक औरैया को भेजी गई रिपोर्ट में फर्जी प्रमाण पत्रों की पुष्टि की। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जब इस संबंध में कार्यवाहक प्रधानाचार्य चंद किशोर शास्त्री को नोटिस भेजकर तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा तो चंद किशोर शास्त्री के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। डीआईओएस के आदेश व प्रबंधक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने चंद किशोर शास्त्री के विरुद्ध धारा 420/467/468/471 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि तहरीर के आधर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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