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प्रदेश में अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइन जारी, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन पहले जारी कर दी थी। उत्तर प्रदेश में अनलॉक 2.0 बुधवार से लागू कर दिया जाएगा। नई गाइडलाइन में फिलहाल ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इस गाइडलाइन में फिलहाल कॉलेजों और स्कूलों को बंद रखने को कहा गया है वही रात में लगने वाले कर्फ्यू के समय सीमा में भी 1 घंटे की कटौती की गई है। लॉक डाउन 2.0 से प्रदेशवासियों को थोड़ी बहुत राहत मिली है जबकि कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी गई है।

सरकारी ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुलेंगे
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 15 जुलाई से ट्रेनिंग संस्थानों को खोला जाएगा लेकिन उन्हें कोरोना महामारी के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। बता दे राज्य सरकार व केंद्र सरकार के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। लेकिन यह भी हिदायत दी गई है कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मास्क पहनना होगा साथ ही समय-समय पर सैनिटाइजेशन करना होगा।

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दुकानों को खोलने को लेकर नहीं बदले गए नियम
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नए गाइडलाइंस में अनलॉक 2.0 के तहत दुकानों को खोला जाएगा। हालांकि दुकान पर एक समय में सिर्फ 5 लोगों को ही अनुमति होगी। साथ ही दुकानदार से लेकर आने जाने वाले सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

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बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान
अनलॉक 2.0 को लेकर कई सारे शिक्षण संस्थान यह आस लगाए बैठे थे कि 1 जुलाई से कॉलेज और स्कूलों को खोला जाएगा लेकिन राज्य सरकार ने उनके इस कयास पर विराम लगा दिया है। राज्य सरकार ने फिलहाल स्कूल कॉलेज कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया है।

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नई गाइडलाइन में पहले की तरह सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्विमिंग पूल, इंटरनेट पार्क, असेंबली हॉल, और ऑडिटोरियम पहले की तरह बंद रहेंगे। फिलहाल यह सभी चीजें अनलॉक 2.0 में पूरी तरह से बंद रहेंगे। अनलॉक 2.0 31 जुलाई तक लागू रहेगा उसके बाद इनपर विचार किया जाएगा। हालांकि ट्रेनें और घरेलू उड़ानें पहले की तरीके से चलाई जाएंगीं।

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